Pakistan News: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के विरोध के कारण सड़कों को बंद करने पर इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को तलब किया है. दरअसल, व्यापारियों ने बंद के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी.
इस्लामाबाद, डेस्क || पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (Pakistan Tehreek-e-Insaf party) के विरोध के चलते सड़कें बंद होने से व्यापारियों को परेशानी हो रही है. जिसके चलते व्यापारियों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सोमवार को व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल (IG) को तलब किया है. याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से पाकिस्तान सरकार को मोटरवे सहित सड़कों पर यातायात की आवाजाही बनाए रखने का आदेश देने का अनुरोध किया. सुनवाई के समय, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि “मोटरमार्ग संघीय सरकार के अधीन आता है.”
अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने के लिए तलब किया. साथ ही कोर्ट ने रैलियों और सड़कों को बंद करने के संबंध में आईजी को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. इससे पहले 14 नवंबर को कोर्ट ने व्यापारियों की याचिका पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया था.
व्यापारियों ने अपनी याचिका में कहा, “पीटीआई कार्यकर्ता अप्रैल से इस्लामाबाद की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही, व्यापारियों ने अदालत से अपील की, वह पीटीआई को इस्लामाबाद के बाहर रैलियां करने का आदेश दे. वास्तव में, इमरान खान की सरकार (पीटीआई प्रमुख) बहुमत के अभाव में अप्रैल में ही गिर गए थे.
याचिका में कहा गया है कि, “लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण नागरिकों और व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है.”