India: Who Lit The Fuse डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला

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डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया…हू लिट द फ्यूज’ (India: Who Lit The Fuse) के प्रसारण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अल जजीरा (Al Jazeera) मीडिया नेटवर्क को नोटिस जारी किया है.

नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘इंडिया…हू लिट द फ्यूज’ (India: Who Lit The Fuse) के प्रसारण पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ के सामने सुधीर कुमार की जनहित याचिका पर अधिवक्ता के एम त्रिपाठी, राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पी के गिरी और भारत सरकार के अधिवक्ता ने बहस की थी.

इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्रा.लि. न्यूज चैनल दोहा (कतर) को नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भारत और राज्य सरकार के आदेश का पालन करते हुए सामाजिक सौहार्द कायम रखने और राज्य हितों की सुरक्षा के कदम उठाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है. वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई को होने वाली है.

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India: Who Lit The Fuse प्रसारण से धार्मिक घृणा फैलाने की आशंका

याचिका दायर करने वाले का कहना है कि, “भारत में वर्ष 2015 में अल जजीरा (Al Jazeera) चैनल प्रसारण पर पांच साल के लिए रोक लगी थी. अल जजीरा ने डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया…हू लिट द फ्यूज’ के प्रसारण की घोषणा की है. अगर इसे अनुमति दी गई तो देश की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी. धार्मिक उन्माद और घृणा फैलेगी. इस डॉक्यूमेंट्री में मुस्लिम समाज का पोलराइजेशन होगा. डॉक्यूमेंट्री फिल्म काफी मनगढ़ंत कथाओं पर आधारित है.”

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, “भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (freedom of speech and expression) देता है. लेकिन यह अनियंत्रित नहीं है, तर्क संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है. सरकार को अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत देश और समाज हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का अधिकार है. इस फिल्म से सामाजिक वातावरण बिगड़ेगा. इसलिए फिल्म का परीक्षण और विचार होने तक इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए.”

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