KRK Arrest Warrant: इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने KRK के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है. दरअसल यह मामला मनोज बाजपेयी ने 2021 में KRK के ट्वीट बाद दायर किया था. इससे पहले कोर्ट ने KRK के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे.
नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || एक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ इंदौर जिला अदालत ने कमाल राशिद खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट (KRK Arrest Warrant) जारी किया है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 मई तय की है. एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने KRK के खिलाफ केस फाइल किया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद न रहने पर KRK के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है.
मनोज बाजपेयी के वकील ने कहा कि, “KRK को मामले की जानकारी है लेकिन वो देरी के इरादे से बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद भी कोर्ट में मौजूद नहीं होते.” जबकि कमाल राशिद खान के वकील ने कहा कि, “उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई पर स्टे लगना चाहिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.” आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर 2022 को KRK की याचिका को खारिज कर दिया था. जिसमें KRK ने कोर्ट से अपने खिलाफ चल रहे इस (मानहानि) केस को रद्द करने की अपील की थी.
KRK के वकील ने हाईकोर्ट में कहा था कि, “2021 में हुए जिन ट्वीट पर सवाल उठाया जा रहा है, उनमें से एक ‘KRK Box Office’ को अक्टूबर 2020 में सलीम अहमद नामक व्यक्ति को बेच दिया गया था. वहीं उन्होंने कभी भी मनोज बाजपेयी के खिलाफ कुछ भी ट्वीट नहीं किया था.”
दरअसल, मनोज बाजपेयी ने 2021 में KRK के ट्वीट के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. एक ट्वीट में KRK ने मनोज बाजपेयी को वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन (The Family Man)’ को लेकर टारगेट किया था. KRK ने कहा था कि, “शो की स्टोरी में उनकी (मनोज) पत्नी और नाबालिग बेटी के बॉयफ्रेंड हैं. KRK ने आगे मनोज बाजपेयी को ‘नशेड़ी और गंजेड़ी’ कह डाला था.