Satyendar Jain: 360 दिन बाद सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, बिना इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ें- कोर्ट

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नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || 360 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को शुक्रवार (26-मई) को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों की जमानत दी है. 11 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने जैन को अंतरिम राहत मिली है, जबकि कोर्ट ने उन्हें दोबारा पेश होने के लिए कहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ दिल्ली से बाहर नहीं जाने की शर्त रखी है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “कोर्ट जैन को अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति देता हैं. लेकिन सत्येंद्र जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं कर सकते है. और वो कोर्ट इजाजत के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे. वहीं उन्हें जमानत के दौरान इलाज के सभी दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने होंगे.”

सुप्रीम कोर्ट में ED की तरफ से ASG राजू और सत्येंद्र जैन तरफ से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी में दलीलें पेश कर रहे थे. आपको बता दें, मनी-लॉन्ड्रिंग केस में ED ने सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को 31 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को ED से जवाब मांगा था. दिल्ली हाईकोर्ट में 6 अप्रैल को जमानत याचिका खारिज होने पर सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी.

दरअसल 25 मई की सुबह AAP नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में गिर गए थे. जिसके बाद उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन बहुत ज्यादा हालत बिगड़ने के बाद सत्येंद्र जैन को ऑक्सीजन सपोर्ट पर LNJP अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. एक हफ्ते में यह तीसरी बार था, जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. इससे पहले 22 मई को सफदरजंग अस्पताल और 20 मई को दीन दयाल अस्पताल में लाया गया था.

रिपोर्ट्स के अनुसार, सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) के खिलाफ CBI की तरफ से 24 अगस्त 2017 को दर्ज FIR के आधार पर ED ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी. जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीदी थी. जिसका वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.

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