Delhi Fire Cracker Ban: पटाखे फोड़ने पर हो सकती है 6 महीने की जेल, पर्यावरण मंत्री ने दी जानकारी

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Delhi News: राजधानी दिल्ली में पटाखे फोड़ने (Delhi Fire Cracker Ban) वालों को 6 महीने और बेचने वालों को 3 साल की सजा होगी. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सजा का ऐलान किया है.

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दिल्ली, डेस्क || राजधानी की केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध (Delhi Fire Cracker Ban) के बाद पटाखे  और बेचने वालों पर लगने वाले जुर्माने का ऐलान कर दिया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि, “राजधानी दिल्ली में पटाखों का खरीदने और फोड़ने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा और उन्हें 6 महीने की जेल भी काटनी पड़ सकती है. वहीं जो भी शख्स पटाखों के स्टोरेज और बिक्री में शामिल होगा, उन पर 5000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल भी हो सकती है.”

राजधानी में ये सभी प्रतिबंध तत्काल रूप से काम करेगा. इसको लेकर दिल्ली सरकार ने अलग-अलग विभागों की कुल 408 टीमें बनाई है. इसमें आयकर विभाग की 165 टीमें, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 33 टीमें और असिस्टेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में दिल्ली पुलिस की 210 टीमें शामिल है. इसी बीच लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली राज्य सरकार ‘दिये जलाओ पटाखे नहीं’ मुहिम शुरू करने वाली है.

गोपाल राय ने आगे कहा कि, “दिये जलाओ पटाखे नहीं’ मुहिम के तहत सरकार कनॉट प्लेस (CP) के सेंट्रल पार्क में 51 हजार दिये प्रज्वलित करने वाली है. जबकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक अलग-अलग जगहों से 2,917 किलो पटाखे जब्त किये है.”

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