मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली है. अनिल देशमुख को नवंबर 2021 में ED ने गिरफ्तार किया था.
नई दिल्ली, डेस्क || बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवंबर 2021 में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर पर जमानत दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिल देशमुख फिलहाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट से ED से जुड़े मामले में जमानत मिली है. लेकिन उन्हें CBI से जुड़े मामले में जमानत नहीं मिली है. 2022 की शुरुआत में देशमुख ने विशेष PMLA कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर मुंबई के रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये उगाहने का लक्ष्य देने का आरोप लगाया था. अनिल देशमुख ने भ्रष्टाचार के इन आरोपों से इनकार किया था. लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा CBI जांच का आदेश देने के बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद ED ने देशमुख के खिलाफ केस दर्ज कर, उन्हें नवंबर, 2021 में गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद से वो अभी तक न्यायिक हिरासत में हैं.
ED के अनुसार, अनिल देशमुख ने मुंबई के कई बार और रेस्तरां से लगभग 4.7 करोड़ वसुल किये थे. उन्होंने इस धन को नागपुर स्थित श्री साई शिक्षण संस्थान को मुहैया कराया था. यह शैक्षिक ट्रस्ट अनिल देशमुख के परिवार के नियंत्रण में है.