मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत को जमानत मिली, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ED

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शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को मुंबई की एक PMLA कोर्ट से जमानत मिल गई है. PMLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ ED ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. इस मामले में कोर्ट कल सुनवाई करने वाला है.

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शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut)

नई दिल्ली, डेस्क || मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 102 दिनों के बाद मुंबई की PMLA कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को जमानत दे दी है. हालांकि कोर्ट के इस फैसले को प्रर्वतन निदेशालय (ED) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की है. जिसके बाद जस्टिस भारती डांगरे की अदालत ने संजय राउत की रिहाई को तत्काल रोकने से इनकार कर दिया है. अब इस मामले में कल यानी 10 नवंबर को सुनवाई होगी. बता दें, ED ने शिवसेना नेता संजय राउत को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से ही संजय राउत जेल में बंद है.

जबकि ED को संजय राउत के घर की तलाशी के दौरान 11.5 लाख रूपये कैश मिला था. शिवसेना सांसद या उनके परिवार के सदस्य इस कैश का सोर्स बताने में असफल रहे थे. वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) पर पात्रा चॉल जमीन घोटाले (Patra Chawl Scam) का आरोप भी है. कई बार खारिज जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद आखिरकार सामना के संपादक संजय राउत मिल गई है. संजय राउत के अलावा कोर्ट ने उनके कथित सहयोगी प्रवीण राउत की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. दोनों को ED ने गिरफ्तार कर आर्थर रोड जेल में रखा था.

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