Tag: Allahabad High Court

Allahabad High Court: ‘मुस्लिमों को लिव-इन रिलेशनशिप का कोई हक नहीं’, इलाहाबाद HC का फैसला
राज्य

Allahabad High Court: ‘मुस्लिमों को लिव-इन रिलेशनशिप का कोई हक नहीं’, इलाहाबाद HC का फैसला

Allahabad High Court: मुस्लिम व्यक्ति के ‘लिव-इन रिलेशन’ में रहने के दौरान सुरक्षा मांगने की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि, इस्लाम ऐसे किसी तरह के संबंध को इजाजत नहीं देता है. लखनऊ, डिजिटल डेस्क || Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना हैं कि, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति को पत्नी के रहते ‘लिव-इन रिलेशन’ में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है. वहीं हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि, "इस्लाम भी ऐसे किसी तरह के संबंध को इजाजत नहीं देता है." मोहम्मद शादाब खान और स्नेहा देवी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति एके श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है. स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान ने कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में दर्ज FIR को रद्द करने और सुरक्षा मुहैया कराने (‘लिव-इन रिलेशन’ में रहने के दौरान) का अनुरोध किया था. इला...
India: Who Lit The Fuse डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला
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India: Who Lit The Fuse डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला

डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया…हू लिट द फ्यूज' (India: Who Lit The Fuse) के प्रसारण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अल जजीरा (Al Jazeera) मीडिया नेटवर्क को नोटिस जारी किया है. नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'इंडिया…हू लिट द फ्यूज' (India: Who Lit The Fuse) के प्रसारण पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ के सामने सुधीर कुमार की जनहित याचिका पर अधिवक्ता के एम त्रिपाठी, राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पी के गिरी और भारत सरकार के अधिवक्ता ने बहस की थी. इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्रा.लि. न्यूज चैनल दोहा (कतर) को नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भारत और राज्य सरकार के आदेश का प...
Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी गैंग को देश का सबसे खूंखार गिरोह, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बयान
राज्य

Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी गैंग को देश का सबसे खूंखार गिरोह, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बयान

मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) गैंग के एक सदस्य की जमानत याचिका नामंजूर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंग को भारत का सबसे खूंखार गिरोह माना है. याचिका के दौरान सरकारी वकील रत्नेंदु कुमार सिंह ने कहा कि, "आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं." नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में 2010 के एक हत्याकांड मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मुख्तार अंसारी गैंग के एक सदस्य को जमानत देने से मना कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि, "मुख्तार अंसारी गैंग देश के सबसे खूंखार गिरोह में शामिल है." वहीं अदालत ने माना है कि, जमानत मिलने के बाद आरोपी रामू मल्लाह मामले में गवाहों और उनके बयान को प्रभावित कर सकता है. आपको बता दें, मल्लाह (Mukhtar Ansari) ने कोर्ट में CRPC की धारा 439 के तहत जमानत याचिका दायर की थी. जमानत याचिका के विरोध में सरकारी वकी...
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