EWS Reservation: चीफ जस्टिस EWS आरक्षण के खिलाफ, लेकिन जारी रहेगा 10 प्रतिशत EWS आरक्षण
चीफ जस्टिस यूयू ललित द्वारा EWS आरक्षण के खिलाफ फैसला देने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS Reservation) के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पर मोहर लगा दी है. 5 जजों की बेंच ने 3-2 से EWS आरक्षण का समर्थन किया है.
नई दिल्ली || आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण को सही मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 से केंद्र सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी है. चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस. रविंद्र भट, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की ने EWS आरक्षण पर फैसला किया है. फैसले के दौरान चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट ने आरक्षण का विरोध किया. जबकि जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस माहेश्वरी ने EWS आरक्षण के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया.
बता दें, लोकसभा...