इस्लामाबाद के एक मजिस्ट्रेट द्वारा अरेस्ट वॉरेंट जारी करने के बाद पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला इमरान खान द्वारा एक पर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है.
नई दिल्ली, डेस्क || पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. दरअसल इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वॉरेंट जारी कर दिया है. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, यह मामला द्वारा 20 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी पर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है.
पाकिस्तान में सरकार बदलने के साथ ही इमरान खान पर गिरफ्तारी का शिकंजा खीचता जा रहा है. इमरान खान पर कई अधिकारियों और जज को धमकाने के मामले दर्ज हैं. हालांकि इन मामलों में इमरान खान जमानत पर है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) धारा 188, 189 (लोक सेवक को चोट की धमकी), 504 (शांति भंग करने के लिए अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज हुई है.
Imran Khan: माफ़ी माँगने को तैयार इमरान खान
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान ने अदालत में कहा है कि, “वो भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे अदालत और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचे. वहीं उन्होंने पिछली सुनवाई में कोर्ट के सामने जो कुछ भी कहा, वह उसका पूरी तरह से पालन करेंगे और वह ‘माफी मांगने को तैयार हैं.”