Gyanvapi Case Updates: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ASI सर्वे को रोकने से इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि, ASI सर्वे से किसी को नुकसान नहीं है.
नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || वाराणसी की ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हो गई है. दरअसल ज्ञानवापी सर्वे (Gyanvapi Case) पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद (प्रयागराज) हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि, “न्याय के लिए ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे जरूरी है.”
कोर्ट ने गुरुवार को ASI को वज़ुखाना को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है, जिसमें मौजूद एक संरचना के बारे में दावा किया जाता है कि यह शिवलिंग है. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ASI को सुनवाई पूरी होने तक मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू न करने का आदेश दिया था.
Gyanvapi Case: हाईकोर्ट से ASI सर्वे की अनुमति- विष्णु शंकर जैन
मामले की जानकारी देते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी है. मुस्लिम पक्ष की दलीलें को खारिज करते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि, परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाना आवश्यक है.”
Gyanvapi Survey Case Updates: जिला कोर्ट में दायर एक और याचिका
हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही हिंदू पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट में वादिनी राखी सिंह ने एक और याचिका दायर की है. इस याचिका में ज्ञानवापी के अंदर मुस्लिम पक्ष पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया है. वहीं याचिका में मुस्लिमों के ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश पर रोक लगाने की अपील की है. इस याचिका पर कोर्ट 4 अगस्त को सुनवाई करेगा.