Bhopal Gas Victims: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की याचिका खारिज, भोपाल गैस पीड़ितों नहीं मिलेगा 7800 करोड़ मुआवजा
Bhopal Gas Victims: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों को 7800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. केंद्र सरकार ने 2010 में मुआवजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी.
नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों (Bhopal Gas Victims) को अतिरिक्त मुआवजा दिलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. केंद्र सरकार ने कोर्ट में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन और उसकी फर्माें से अतिरिक्त मुआवजा दिलाने देने के लिए याचिका दायर की थी. 2010 में केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन (curative petition) के जरिए डाउ कैमिकल्स (Dow Chemicals) से 7800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की अपील की थी.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र की पिटीशन पर 12 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. केंद्र सरकार ने कहा था कि, "हम पीड़ित लोगों को ...