पत्नी के साथ कर सकेंगे मनचाहा सेक्स, कोर्ट ने दी इजाजत, Unnatural Sex नहीं अपराध
Unnatural Sex: एक मामले में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने माना कि, अपनी पत्नी के साथ किया गया अप्राकृतिक सेक्स (Anal Sex) बलात्कार नहीं है क्योंकि भारतीय कानून में वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं है.
भोपाल, डिजिटल डेस्क || मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने अपने एक फैसले में पत्नी के साथ बनाए अप्राकृतिक यौन संबंध (Unnatural Sex) को बलात्कार मानने से इंकार कर दिया है. एक केस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि, "भारतीय कानून में वैवाहिक बलात्कार को कोई भी मान्यता नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में उसकी सहमति महत्वहीन है." हाई कोर्ट के एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने यह आदेश बुधवार (1 मई) को जारी किया है.
इंडिया टुडे (ref) की एक रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपो...