Haryana Pension for Unmarried: हरियाणा सरकार ने कुंवारों के लिए पेंशन योजना को अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य सरकार की यह योजना एक जुलाई 2023 से लागू हो जाएगी. हालांकि सरकार ने पेंशन के पात्रों के लिए सामने कुछ शर्तें रखी हैं..
नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || हरियाणा सरकार (Haryana Government) प्रदेश के कुंवारों को पेंशन देने जा रही है. लेकिन इस पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) के नेतृत्व वाली सरकार ने कई शर्तों का ऐलान कर दिया है. अगर आसान भाषा में समझे तो कुंवारों को सरकारी पेंशन लेने से पहले सौ बार सोचना होगा. सबसे पहले कुंवारों को सरकार की कसौटी पर खरा उतरना होगा, लेकिन इसके बाद भी कोई अपात्र पाया जाता है तो उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्हें सरकार को ब्याज के साथ रकम चुकानी होगी.
विपक्ष का कहना है कि, राज्य सरकार एक तरफ कुंवारों के हाथ में लड्डू दिया है, जबकि दूसरी तरफ गर्दन पर नियमों की तलवार रख दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य सरकार 1 जुलाई से कुंवारे लोगों को 2750 रुपये प्रति माह पेंशन देने वाली है. इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. हालांकि इस संबंध में राज्य सरकार ने कई नियमों और शर्तों को फाइनल कर दिया है.
Haryana Pension for Unmarried: नियम और शर्तें
- कोई तलाकशुदा व्यक्ति भी पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा.
- किसी भी अन्य पेंशन पाने वाला व्यक्ति इस योजना का नहीं होगा.
- किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई और वो लिव-इन में रहता है तो उसे भी पेंशन नहीं मिलेगी.
- जिसकी शादी ना हुई वही व्यक्ति ही इस योजना के पात्र होंगे.
- योजना के लाभार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय को सूचित किए बिना शादी करते है तो उन्हें दंडित किया जाएगा.
- कोई कुंवारा व्यक्ति बाद में शादी करता है तो उसे तुरंत सरकार को सूचना देगी होगी. वरना उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.
- ऐसे लोगों से पेंशन की पूरी धनराशि, 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल की जाएगी.
- लाभार्थी की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- परिवार पहचान पत्र के आधार पर पेंशन पहचान पत्र तैयार किया जाएगा.
- योजना के लाभार्थी की उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाने पर पेंशन वृद्धावस्था योजना में परिवर्तित हो जाएगी.
- इस पेंशन का लाभ उन विधुर (जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो) को भी दिया जाएगा. जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये है.
- लाभार्थी को अपना परिवार पहचान पत्र (Family ID) हर महीने की 10 तारीख से पहले जमा करना होगा.
- एक पेंशन ID बनाई जाएगी और राशि जारी करने से पहले लाभार्थी की सहमति ली जाएगी.
- पेंशन हर महीने की 7 तारीख को वितरित की जाएगी.
सरकारी खजाने पर पड़ेगा 240 करोड़ का बोझ
रिपोर्ट्स के अनुसार, हरियाणा राज्य में 70,687 अविवाहित लोग हैं. इनमें से 5,687 विधुर हैं, जो साफ तौर पर इस पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे. आपको बता दें, सरकार प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 2750 रुपये की मासिक पेंशन देने वाली है. इस योजना से राज्य के खजाने पर 240 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक बोझ पड़ने वाला है.
Pension for Unmarried: वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी
इस योजना के अलावा हरियाणा सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों को पेंशन दे रही है. CM खट्टर ने कुछ समय पहले ही वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी की है. लेकिन अब वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है. सरकार की इस योजना का लाभ आने वाले विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है.