West Bengal News: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनावों में केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर आदेश जारी किया है. बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है.
नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पश्चिम बंगाल (West Bengal News) में होने वाले पंचायत चुनाव में हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि, “चुनाव कराना, हिंसा कराने का लाइसेंस नहीं है.” सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि, कल कलकत्ता हाई कोर्ट यह तय करेगा कि गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं.
दरअसल 48 घंटे में हाई कोर्ट ने हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश जारी किया था. जिसके खिलाफ राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. राज्य सरकार (वकील सिद्धार्थ अग्रवाल) की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि, 13 जून को पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के साथ असेसमेंट कर रहा था. लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने 15 जून को 48 घंटे में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश जारी कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि, अभी वहां ग्राउंड सिचुएशन क्या है? जिसके जवाब में सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि, “राज्य में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होना है. आज नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है. पश्चिम बंगाल में लगभग 189 मतदान केंद्र संवेदनशील मार्क किये गए हैं. वहीं राज्य सरकार सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तैयार हैं.”
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि, चुनाव हिंसा करने का लाइसेंस नहीं है. निष्पक्ष, निर्भय और स्वतंत्र चुनाव ही जमीनी स्तर के लोकतंत्र की पहचान है. बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया कि, “2013 में राज्य सरकार ने केंद्रीय बल खुद मंगवाया था, 2013 में जो हालात थे वह 2023 में नहीं हो सकते.”