Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने तय किया है कि, एक वैध अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) नहीं होने पर वाहन चालकों को किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा.
नई दिल्ली, डेस्क || राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते एयर पॉल्यूशन (Air Pollution) को देखते हुए राज्य सरकार ने नया नियम लागु किया है. इस नियम के तहत राजधानी में वाहन चालकों के पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) नहीं पर उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. राज्य सरकार का यह नियम 25 अक्टूबर से लागु होगा. उम्मीद जताई जा रही है कि, सर्दियों में प्रदूषण कम हो सकता है.
दिल्ली (Delhi Pollution) सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि, “हर साल सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 30 विभागों के साथ मिलकर एक विंटर एक्शन (Winter Action) प्लान तैयार किया है. बीते शुक्रवार इस प्लान को CM अरविंद केजरीवाल के सामने रखा गया था.” वहीं प्रदुषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार के कदमों से PM10 में 18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.
वहीं गोपाल राय (Gopal Rai) ने NCR में शामिल क्षेत्रों की राज्य सरकारों से भी विंटर एक्शन प्लान तैयार करने की अपील की है. उन्होंने आगे कहा कि, “कभी भी लखनऊ, जयपुर और चंडीगढ़ में बैठने वाले अधिकारियों को प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा नहीं होता.” इस प्लान को 15 मुख्य प्वाइंट में लागू करने का खाका तैयार किया गया. इसको लेकर सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है. CAQM द्वारा संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को 1 अक्टूबर से दिल्ली में लागू कर दिया गया है.