Teacher Recruitment Scam: सुप्रीम कोर्ट ने TMC सांसद के खिलाफ जारी CBI और ED जांच रोकने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी अपने खिलाफ जारी मामला निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल कर सकते हैं.
नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले TMC राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच रोकने से मना कर दिया है. दरअसल अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, TMC महासचिव चाहें तो मामला निरस्त करने (जांच रोकने) के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं.
दरअसल कुछ दिनों पहले अभिषेक बनर्जी ने ED के सामने पेश होने से इनकार किया था. जिसकी सफाई में अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि, “वह जन संजोग यात्रा में व्यस्त हैं और इसलिए वे ED कार्यालय नहीं पहुंच सकते.” इस संबंध में TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ED सहायक निदेशक एक पत्र भी लिखा था.
Teacher Recruitment Scam: अभिषेक बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा कि, “वर्तमान समय में, मैं (अभिषेक) कोलकाता में नहीं हूं और बंगाल के लोगों से जुड़ने के लिए एक यात्रा कर रहा हूं. वहीं राज्य में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने की घोषणा की गई है, इसलिए मैं चुनाव की तैयारी में लगा हुआ हूं. मांगी गई अधिकांश जानकारी और दस्तावेज पहले से ही उपयुक्त सरकारी विभागों के पास उपलब्ध हैं.”