Brijbhushan Singh: महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है. वहीं कोर्ट ने WFI के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी तलब किया है.
नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) निवर्तमान अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि, आरोपियों के खिलाफ मामला आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. वहीं कोर्ट ने WFI के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी तलब किया है. आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) हरजीत सिंह जसपाल ने बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया.
दिल्ली पुलिस ने BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध IPC सेक्शन 354 (किसी महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग), 354-A (यौन उत्पीड़न), 354-D (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया है. जबकि विनोद तोमर के खिलाफ IPC की धारा 109 (अपराध करने के लिए उकसाना), 354, 354-A और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने 15 जून को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए, बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया जाए. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कहा गया था कि, बीजेपी सांसद के खिलाफ 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण और उनका पीछा करने के सबूत हैं. पुलिस के अनुसार, नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली है.